
जयपुर। (वार्ता) राजस्थान सरकार ने आज राज्य के 13 जिलों के कुल 4 हजार 151 अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में 15 जुलाई, 2018 तक भू-राजस्व वसूली स्थगित करने की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार की ओर से जारी यह आदेश ऎसी भूमियों के भू-राजस्व वसूलने में प्रभावी नहीं होंगे, जो भू-अभिलेख में तो बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी अंकित है, किन्तु उन भूमियों पर कुओं या अन्य स्त्रोतों से सिंचाई होती है।
आज जारी किये गये इस आदेश के अनुसार बाड़मेर जिले की 10 तहसील के एक हजार 717, भीलवाड़ा की 3 तहसील के 191, बीकानेर की 3 तहसील के 52, चूरू की 3 तहसील के 174, डूंगरपुर की एक तहसील के 106 तथा श्रीगंगानगर की एक तहसील के 25 प्रस्तावित प्रभावित गांवाें में भू-राजस्व वसूली स्थगित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसी प्रकार हनुमानगढ़ जिले की 3 तहसील के 141 गांवाें, जयपुर की 3 तहसील के 328, जैसलमेर की 4 तहसील के 645, झुंझुंनु के 2 तहसील के 131, जोधपुर की 2 तहसील के 193, नागौर की एक तहसील के 24 तथा सवाईमाधोपुर जिले की 5 तहसील के 424 प्रस्तावित अभावग्रस्त गांवों में 15 जुलाई, 2018 तक भू-राजस्व वसूली स्थगित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
राज्य सरकार की ओर से आज ही जारी एक अन्य आदेश में श्रीगंगानगर जिले के 20 तथा सीकर जिले के 5 अभावग्रस्त गांवों में 14 मई, 2018 से 15 जुलाई, 2018 तक भू-राजस्व वसूली स्थगित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा 16 नवम्बर 2017 को एक अधिसूचना जारी कर छह माह तक भू-राजस्व वसूली स्थगित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसे सूखे की गम्भीर स्थिति को देखते हुए इस अवधि को 15 जुलाई, 2018 तक बढ़ाया गया है।