
नई दिल्ली। दिल्ली और आसपास के सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों से हेल्थकेयर उत्पादों पर बाजार से अधिक कीमत वसूलने वाले अस्पतालों की अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जांच करेगा।
आयोग ने मिले अधिकारों के तहत अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुये और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुये दिल्ली और आसपास के सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और हेल्थकेयर उत्पादों में कथित धांधली के मामलों की जांच करने का निर्णय लिया है। आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानून 2002 की धारा तीन और चार के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के वर्ष 2015 के एक मामले की महानिदेशक द्वारा की गयी जांच के बाद सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। वर्ष 2015 में निजी सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों द्वारा अनुचित मूल्य वसूले जाने के संबंध में एक मामला आयोग के पास आया था।
आयोग ने कहा है कि उसके जांच के दायरे में सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दिये जाने वाले उत्पाद होंगे। इनमें ऐसे उत्पाद आयेंगे जिनका चिकित्सकीय प्रक्रिया में त्वरित जरूरत नहीं होगी या इसके लिए उच्च गुणवत्ता की भी आवश्यकता नहीं होती है और ऐसे उत्पादों को मरीज के पास बाहर से खरीदने का भी समय होता और बाजार में उनकी कीमतें भी कम है। आयोग ने महानिदेशक को जांच को त्वरित गति से पूरा करने का निर्देश भी दिया है।