नई दिल्ली। (वार्ता) खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने वस्तु एवं सेवाकर की दरों में कमी किये जाने के कारण वस्तुओं की खुदरा कीमतों में आयी कमी के स्टीकर को 31 दिसम्बर तक लगाने को कहा है।
श्री पासवान ने अतिरिक्त स्टीकर या मोहर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के जरिए पैकेजिंग पूर्व वस्तुओं के घटे खुदरा मूल्य को घोषित करने की अनुमति दे दी है।
इस संबंध में भी नए स्टीकरों के साथ पुराने स्टीकर भी स्पष्ट दिखने चाहिए।
एक जुलाई से लागू वस्तु एवं सेवाकर के कारण कुछ ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां पैकेजिंग पूर्व वस्तुओं के खुदरा मूल्य में बदलाव की जरूरत महसूस हुई थी।
इस संबंध में श्री पासवान ने निर्माताओं या पैकेज करने वालों या आयातकों को यह अनुमति दे दी थी कि वे पैकेट-बंद वस्तुओं की संशोधित खुदरा कीमत घोषित करें।
यह मौजूदा खुदरा बिक्री मूल्य के अतिरिक्त होगा और इसकी अवधि 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी होकर 30 सितंबर, 2017 तक तय की गयी थी।
यह अनुमति दी गई थी कि संशोधित खुदरा बिक्री मूल्य को पैकटों पर मुहर लगाकर या स्टीकर द्वारा प्रदर्शित किया जाए।
आगे चलकर इस अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया गया था, जिसे 31 दिसंबर, 2017 तक बढ़ा दिया गया।