नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आज अवगत कराया कि अलग-अलग सेवाओं से आधार कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ायी जा सकती है।
केंद्र ने बताया कि आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक किया जा सकता है।
अभी आखिरी तारीख अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग है।
बैंक खाते को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है, जबकि मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख छह फरवरी 2018 है।
इस बीच न्यायालय अगले सप्ताह एक संविधान पीठ गठित करने जा रहा है, जो बैंक खातों और मोबाइल नंबर से आधार की अनिवार्य लिंकिंग पर रोक लगाने के मुद्दे पर सुनवाई करेगी।