जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर घूमने आए अर्जेन्टीना के पर्यटक की सांड के हमले में हुई मौत के मामले में जयपुर नगर निगम और स्वायत शासन विभाग को तलब किया है।
पर्यटक की मौत और सड़कों पर गढ्ढाें से आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम एन भंडारी ने स्व प्रसंज्ञान लेकर गत सप्ताह नगर निगम और जेडीए को नोटिस जारी कर पूछा कि वे गन्दगी, सड़कों की खस्ता हालत और उनकी मरम्मत पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। न्यायालय ने दोनों संस्थानों को एक सप्ताह का समय दिया था।
आज एक सप्ताह बीतने पर न्यायालय ने नगर निगम और स्वायत शासन विभाग को नोटिस देकर कहा कि वे सफाई और सड़काें के सम्बन्ध में किए गए अनुबन्ध के दस्तावेज लेकर उपस्थित हों। मामले में अगली सुनवाई आठ दिसम्बर रखी गई है। न्यायमित्र अजय कासलीवाल ने मामले में पैरवी की।