भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा उपखण्ड की एक अदालत ने आज दोहरे हत्याकांड के नौ आरोपियों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनील यादव ने शाहपुरा के रायनगर निवासी रामकरण एवं भूरा गुर्जर की 22 फरवरी 1998 को हुई हत्या के मामले में आरोपी भोलू जाट, सीताराम जाट, काना गुर्जर, गोगा जाट, भंवरलाल जाट, हरिनारायण गुर्जर, देवाराम गुर्जर, रामस्वरूप जाट तथा भंवर जाट को खुली अदालत में फैसला सुनाया।
एपीपी शिवराज कुमावत ने कहा कि इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ सुनवाई हुई थी जिनमें से तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है।
- Devendra
- 30/11/2017
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