नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र और रेल मंत्रालय से जवाब मांगा है। याचिका में सुरक्षा उपायों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया।
याचिका में कहा गया है कि ट्रेनों में सुरक्षा उपाय नहीं के बराबर है और डिब्बों के भीतर सीसीटीवी कैमरे अभी तक नहीं लगाए गए हैं। यह याचिका राहुल सिंह नाम के इंजीनियर की विधवा ने दायर की है। इसी वर्ष अगस्त में उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों ने 30 वर्षीय इंजीनियर को चलती ट्रेन से फेंक दिया जिसमें उनकी जान चली गई।
याची ने इस मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है। पीठ ने सीबीआइ को नोटिस जारी कर 10 हफ्ते में जवाब सौंपने को कहा है।