
नयी दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद ने लाभ के पद मामले में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय की आज जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधी निर्वाचन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुये इनकी सदस्यता समाप्त कर दी है।
आयोग ने दो साल से ज्यादा समय से चल रहे इस मामले में इन विधायकों को लाभ के पद पर नियुक्त किये जाने की शिकायत सही पायी थी और गत 19 जनवरी को इनकी सदस्यता समाप्त करने की अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी।