बिजयनगर। जीएसटी विभाग की ओर से व्यावसायिक स्थलों का दौरा करने के लिए दो महीने का अभियान (16 मई से 16 जुलाई) आरम्भ हो चुका है। इसमें विभाग के कार्मिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान की जीएसटी से सम्बंधित जांच करेंगे। इनमें से यदि किसी भी फर्म पर कोई भी कमी पाई जाती है तो विभाग द्वारा उसे बोगस करार देने, नियमानुसार पेनल्टी वसूलने का अधिकार होगा। बिजयनगर वाणिज्य कर विभाग की सहायक आयुक्त रजनी अग्रवाल के मुताबिक इन दो माह में बिजयनगर क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर बोर्ड पर फर्म का नाम, पता और जीएसटी नम्बर का डिस्प्ले चेक किया जाएगा। साथ ही जीएसटी सर्टिफिकेट में फर्म का पता और फर्म के संचालन स्थल का पता समान होना चाहिए। फर्म के पास सेल और परचेज के बिल होने चाहिए। यदि जीएसटी सर्टिफिकेट में दिए गए पते पर फर्म का संचालन नहीं हो रहा है, जीएसटी नम्बर का डिस्प्ले नहीं है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय के विनोद कुमार स्वामी ने बताया कि यदि किसी फर्म द्वारा ग्राहक को पक्का बिल नहीं दिया जा रहा है तो इसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। यदि एक फर्म दूसरे फर्म से लेन-देन करती है और सामने वाली फर्म को पता है कि इसने जीएसटी लागू नहीं कर रखी है तो ऐसी स्थिति में दोनों ही फर्म पर पैनल्टी लगाई जा सकती है।
- Devendra
- 17/05/2023
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