
जयपुर। राजस्थान के बीकानेर में पिछले चार साल में 3752.14 किलोग्राम पॉलिथिन थैलियां जब्त कर 27 फर्मों के विरूद्ध न्यायालय में इस्तगासे दायर किए गए हैं।
नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने आज राज्य विधानसभा में शून्यकाल में कांग्रेस के भंवर सिंह द्वारा बीकानेर शहर में पॉलिथिन से आवारा गौवंश की हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रतिबंधित पॉलिथिन को जब्त करने के लिए नगर निगम की ओर से स्थायी रूप से स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षकों का दल गठित किया गया है।
दल ने 8 दिसम्बर, 2014 से 30 जनवरी, 2018 तक 3752.14 किलोग्राम पॉलिथिन थैलियां जब्त की हैं। इससे पूर्व पॉलिथिन विनिर्माण, उपयोग एवं भण्डारण करने वाली 27 फर्मों के विरूद्ध न्यायालय में इस्तगासे दायर करवाये गये। वर्तमान में नियमित रूप से प्रतिबंधित पॉलिथिन को जब्त करने की कार्रवाई निरन्तर जारी है।
नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि प्रतिबंधित पॉलिथिन के खिलाफ जागरुकता पैदा करने के लिए वॉल पेंटिंग का कार्य नगरीय क्षेत्र में 120 स्थानों पर करवाया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम सुजानदेसर की 34.42 हैक्टेयर भूमि में आवारा व अनाथ पशुओं को रखने के लिये कांजी हाऊस एवं गौशाला के लिए नगर निगम, बीकानेर द्वारा चिन्हित किया गया है। इस भूमि का आवंटन कराये जाने के प्रयास प्रक्रियाधीन है।