
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद अफराजुल की हत्या के मामले में आज केंद्र और राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अफराजुल की पत्नी गुलबहार की याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किया तथा जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
मामले में अगली सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी। न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कहा है कि वह जांच के संबंध में याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करे।
गौरतलब है कि गत वर्ष छह दिसंबर को राजस्थान के राजसमंद में हुई इस चर्चित वारदात के चौबीस घंटों के अंदर पुलिस ने आरोपी शंभूलाल रेगर को गिरफ्तार कर लिया था। उसे करीब चार बार अदालत में पेश किया गया और 15 दिनों की पुलिस रिमांड ली गई।
फिलहाल अभी भी शंभू लाल रैगर पुलिस रिमांड में ही है।