दलेर मेंहदी को मानव तस्करी के आरोप में दो वर्ष की सजा, जमानत पर हुए रिहा

  • Devendra
  • 16/03/2018
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पटियाला। पटियाला की एक अदालत ने आज पंजाबी के पाॅप गायक दलेर मेंहदी को “कबूतरबाजी” का दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई हालांकि बाद में उनको जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। सजा सुनाये जाने के वक्त मेंहदी अदालत में ही मौजूद थे और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया और बाद में उनको जमानत पर रिहा भी कर दिया गया।

यह मामला 19 अक्टूबर 2003 का है। इस मामले में मेंहदी के अलावा उनके भाई श्मशेर और बुलबुल मेहता तथा ध्यान सिंह नाम के दो अन्य व्यक्ति आरोपी थे। मेंहदी पर 420, 467 और 120 बी के तहत मामले दर्ज थे। मेंहदी पर आरोप था कि वह अपने गायक दल के सदस्यों के रुप में लोगों को विदेश भेजकर मोटी रकम कमाते थे। मेंहदी पर वर्ष 1988-99 के दौरान मानव तस्करी कर अपने गायक दल के साथ गैर कानूनी ढंग से सन फ्रांसिस्को और न्यूजर्सी ले जाने का आरोप था।

पंजाब पुलिस ने अदालत को बताया था कि मेंहदी के खिलाफ गैरकानूनी ढंग से मानव तस्करी की कम से कम 31 शिकायतें थीं। पटियाला जिले के बालवेरा गांव के निवासी बख्शीश सिंह ने अपनी शिकायत में मेंहदी और उनके भाई पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। श्मशेर सिंह की मृत्यु हो गई है।

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