
नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये ग्रेच्यूटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने तथा मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह करने वाले विधेयक को आज राज्यसभा की मंजूरी मिलने के साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गयी।
राज्यसभा ने ग्रेच्युटी और मातृत्व अवकाश बढ़ाने संबंधी ग्रेच्यूटी भुगतान (संशोधन)विधेयक 2017 आज बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को पिछले सप्ताह बिना चर्चा के पारित किया था। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गयी है। इस प्रकार विधेयक को बिना बहस के ही दोनों सदनों की मंजूरी मिल गयी।
सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि सभी दलों के सदस्यों के बीच ग्रेच्यूटी संबंधी विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराने पर सहमति बनी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
विधेयक में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की तर्ज पर निजी के क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने और महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सरकार बाद में अधिसूचना जारी करेगी।